शौहर-बीवी का रिश्ता यकीन और प्यार का होता है। लेकिन जब शौहर ही बीवी के साथ ज़ुल्मकी सारी हदें पार करने लगे तो क्या कहेंगे। बच्चे की चाहत में एक शौहर ने सारी हदें पार कर दी और यह मामला पंजाब के पटियाला की है।
पातडां के हामझेडी के रहने वाले अमरीक सिंह और उसकी बीवी मनजीत कौर की कोई औलाद नहीं थी। इसके सबब मनजीत कौर की रज़ामंदी से अमरीक सिंह ने थाना भवानीगढ के तहत पडते गांव बलद कलां की रहने वाली चरनजीत कौर (28) से शादी कर ली लेकिन चरनजीत कौर को भी औलाद नहीं हुई।
इस पर मुहिम के तहत अमरीक सिंह व उसकी पहली बीवी मनजीत कौर ने अमरीक के चचेरे भाई जिऊना सिंह को घर बुलाया और चरनजीत कौर की मर्जी के बगैर जबरन उसके जिऊना सिंह से ताल्लुक बनवाए। मुसलसल कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा लेकिन चरनजीत कौर को औलाद नहीं हुई।
इसी दौरान वह मायके गई और अपने घर वालों को इसकी जानकारी दी। चरनजीत कौर के मायके वाले ने फौरन ही इसकी शिकायत पुलिस को दी। जांच के बाद पातडां थाना पुलिस ने मई 2013 में तीनों मुल्ज़िम अमरीक सिंह, उसकी पहली पत्नी मनजीत कौर व जिऊना सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था।
बुध के रोज़ अदालत में सुनवाई के बाद बच्चे के लिए बीवी को जबरन अपने चचेरे भाई के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए मजबूर करने वाले मुजरिम शौहरअमरीक सिंह व उसकी पहली बीवी के भाई जिऊना सिंह को रेप केस में 10-10 साल कैद और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा मुल्ज़िम की पहली बीवी मनजीत कौर को साजिश रचने के लिए 10 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर तीनों मुल्ज़िमों को एक-एक साल की इज़ाफी कैद भुगतनी पडेगी।