बच्चे के पासपोर्ट कि दरखास्त में कुंवारी मां को भरने होंगे प्रेग्नेंट होने की वजह

हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर कहा है कि “अपने बच्चो के लिए पासपोर्ट के लिए दरखास्त करते समय अब कुंवारी मां को प्रेग्नेंट होने के वजुहात को भी बताना प़डेगा।

यानि उसे ये बताना होगा कि वह किसी रेप की शिकार हुई थी या किसी दूसरी वजह से।”

जस्टिस वीएम कनाडे और अनुजा प्रभूदेसाई की बेंच में पासपोर्ट अथारिटी की तरफ से बच्चो के पासपोर्ट की दरखास्त में उसके सौतेले बाप का नाम को इंकार करने पर एक खातून सानिया (बदला हुआ नाम) ने चुनौति दी। जस्टिस वीएम कनाडे ने कहा कि “हम कुंवारी माओं के मामले में क्या होता है के बारे में सोच रहे थे।

एडवोकेट पूर्णिमा भाटिया ने कहा कि “वज़ारत ए खारेजा पासपोर्ट की दरखास्त में यह दिखाना होता है कि बच्चे का बापा कौन है लेकिन जिस खातून के साथ रेप होता है या वह उस शख्स का नाम दरखास्त में नहीं देना चाहती है तो उसे एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में मजकूरा मामलात की मालूमात उसमें देनी होगी।”