बच्चों को गोद लेने की पालिसी में नरमी

नई दिल्ली

पासपोर्ट केलिए अदालती अहकामात क़बूल कर लेने की हिदायत

हिन्दुस्तान में ग़ैर मुल्की जोड़ों की जानिब से बच्चों को गोद लेने (मुतबन्ना) के तरीका-ए-कार को सहल बनाते हुए विज़राते ख़ारिजा ने अपने तमाम पासपोर्ट दफ़ातिर से कहा है कि अदालत के अहकामात में सर अहित करदा बच्चे की तारीख़ पैदाइश को क़बूल करलिया जाये और बर्थ सर्टीफ़ेक्ट केलिए इसरार ना किया जाये।

विज़ारत-ए‍-ख़ारिजा के जारी करदा एक सरक्युलर में बताया गया कि पासपोर्ट ओहदेदार अब अदालत के अहकामात में मुंदरज तारीख़ पैदाइश को सैंटर्ल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरीटी (CARA) की मजऱ् ये एन ओ सी कापी के साथ क़बूल करसकते हैं जबकि ये अथॉरीटी ग़ैर मुल्की जोड़ों की जानिब से हिन्दुस्तानी बच्चों को गोद लेने के तरीका-ए-कार पर निगरानी रखती है।

क़ब्लअज़ीं विज़ारत बहबूद ख़वातीन इतफ़ाल ने ये शिकायत की थी कि ग़ैर मुल्की इदारों की जानिब से हिन्दुस्तानी बच्चों को गोद लेने पर पैदाइशी सर्टीफ़ेक्ट हासिल करना मुश्किल होगया है । जब कि ये सर्टीफ़ेक्ट हुसूल पासपोर्ट केलिए लाज़िमी क़रार दिया गया है जिस पर विज़ारत-ए‍-ख़ारिजा ने मज़कूरा हिदायात जारी की हैं।