बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान कत्ल के जुर्म में उम्रकैद की सजा पाए शहजाद अहमद की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में लोवर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने दरखास्त पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और 11 नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
निचली अदालत ने 30 जुलाई को शहजाद को खाती करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। शहजाद पर इंस्पेक्टर एम . सी . शर्मा के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हुआ था। 19 सितंबर , 2008 को बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान शहजाद व दूसरो ने शर्मा और दिगर पुलिसअहलकारो पर गोली चलाई थी और इस वाकिया में शर्मा की मौत हुई थी जबकि दो पुलिसअहलकार ज़ख़्मी हुए थे।
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ शहजाद ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की। इस पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस कैलाश गंभीर और जस्टिस इंद्र मीत कौर ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 11 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।