बदउनवानी कैंसर के मूज़ी मर्ज़ के मुमासिल : दिल्ली कोर्ट जज

नई दिल्ली 20 अक्तूबर (पी टी आई) दिल्ली की एक अदालत से डी डी ए की एक एजैंसीज़ को 15000 रुपय की रिश्वत लेने की पादाश में पाँच साल की सज़ाए क़ैद सुनाई है।

इस मौक़ा पर जज ने कहा कि सरकारी मुलाज़मतें करने वाले जो दरअसल अवामी खिदमतगार होते हैं इन में बढ़ती हुई बदउनवानी तशवीशनाक है। जज ने बदउनवानी को कैंसर की बीमारी के मुमासिल क़रार दिया जो समाज को दीमक की तरह चिट कर रही है।

ख़ुसूसी जज सी बी आई पी ऐस तेजी ने फ़ैसला सुनाते हुए ये बात कही। उन्हों ने डी डी ए जूनियर अनजीनर इंदिरा प्रसाद को पाँच साल और उन के मुआविन सुपरवाईज़र सिरी राम शर्मा को चार साल की सज़ाए क़ैद सुनाते हुए कहा कि बदउनवानीयों की वजह से दयानतदार आफ़िसरान के हौसले पस्त होते हैं जिन का सद्द-ए-बाब ज़रूरी ही। याद रहे कि डी डी ए अनजीनर एक ताजिर की मुहरबनद इमलाक को खोलने के लिए 15000 रुपय की रिश्वत तलब की थी।