बम धमाकों के मुक़द्दमात को यकजा करने की इस्तिदा

नई दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने आज केरला से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्ज़ डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर अब्दुल नासिर मदनी से कहा है कि वो बैंगलोर सिलसिला-वार बम धमाकों में उनके और दूसरों के ख़िलाफ़ दर्ज करदा तमाम मुक़द्दमात को यकजा कर देने अपनी दरख़ास्त के साथ ट्रायल अदालत से रुजू हो।

जस्टिस जे चलमीशोर और जस्टिस ए एम सापरे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मिस्टर मदनी से कहा कि वो अंदरून एक हफ़्ता अपनी दरख़ास्त के साथ ट्रायल कोर्ट से रुजू हो और वहां तमाम मुक़द्दमात को यकजा करने की इस्तिदा करें। इस हिदायत के साथ अदालत ने मुक़द्दमे की आइन्दा समात को चार हफ़्तों तक के लिए मुल्तवी कर दिया है।

बेंच ने क़ब्लअज़ीं कहा था कि पहले वो इस दरख़ास्त की क़ानूनी गुंजाइशों का जायज़ा लेगी और इस के बाद ही मुशतर्का मुक़द्दमा चलाने या ना चलाने के ताल्लुक़ से फ़ैसला किया जाएगा। ऐडवोकेट प्रशांत भूषण ने अब्दुल नासिर मदनी के लिए अदालत में पेश होते हुए कहा कि नौ मुक़द्दमात में जुमला254 मुशतर्का गवाह हैं ऐसे में तमाम मुक़द्दमात को यकजा किया जाना चाहिए।

ये मुक़द्दमात2008 मैं दर्ज किए गए हैं। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने इस इस्तिदा की मुख़ालिफ़त की और कहा कि दरख़ास्त पहले ट्रायल कोर्ट में पेश की जानी चाहिए|