लंदन/।बर्तानिया के सिर्फ वो शहरी या ग़ैर मुक़ीम लोग जिन की सालाना आमदनी कम से कम 16 लाख रुपया हो वही बर्र-ए-सग़ीर हिंद और दुसरे मुलकों से शादी करके अपनी बीवी को बर्तानिया लाने के अहल होसकते हैं ।
बर्तानिया ने अपने वीज़ा क़ानून में सख़्ती करते हुए इस को /9 जुलाई से लागु करने का एलान किया । डेविड कैमरोन की हुकूमत की कोशिश है कि योरोपी यूनीयन के बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले, वतन छोड कर यहां रहने वालों की तादाद को कम किया जाये । इस के लिए हुकूमत ने नई पाबंदीयां लागु की है ।
योरोपी यूनीयन के इलावा दुसरे मुलक बीवीयों को बर्तानिया में दाख़िला से रोका जाएगा । बर्तानवी शहरी या ग़ैर मुक़ीम लोग बोग्स शादी के ज़रीये या फ़ैमिली वीज़ा हासिल करने के लिए जालसाज़ी करते आरहे हैं । इस को रोकने के लिए हुकूमत ने टैक्स देने वालों को हासिल फाइदों पर सख़्ती करदी है ।बर्तानिया के गृह मंत्री ने बोग्स शादीयों को रोकने के लिए वीज़ा कानुन को सख़्त करने का एलान किया ।