बर्दवान धमाका केस से म्यांमार के शहरी का नाम ख़ारिज

नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एन आई ए) ने बर्दवान बम धमाके में म्यांमार के शहरी ख़ालिद मुहम्मद को केस से ख़ारिज कर दिया।

कोलकता की एन आई ए की ख़ुसूसी अदालत में दाख़िल की गई चार्ज शीट में एन आई ए ख़ालिद मुहम्मद के ख़िलाफ़ अदम शवाहिद के सबब उसे इस केस से निकाल दिया। 17 नवंबर 2014 को ख़ालिद मुहम्मद को रॉयल कॉलोनी बालापूर में वाक़्ये रोहंगया कैंप से गिरफ़्तार किया था और उसे कोलकता मुंतक़िल करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था।

गिरफ़्तारी के वक़्त एन आई ए ने ये दावा किया था कि 2 अक्टूबर साल 2014 को मग़रिबी बंगाल के बर्दवान इलाके में हुए बम धमाके में अहम रोल अदा किया था और बंगला देश। म्यांमार सरहद पर मुबय्यना तौर पर दहश्तगर्दी कैंप भी चलाए थे। एन आई ए ने ख़ालिद मुहम्मद का ताल्लुक़ तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बताया था लेकिन तहक़ीक़ात के दौरान ख़ालिद का रोल साबित ना होने पर उसे इस केस से ख़ारिज कर दिया, ताहम मज़ीद एक और म्यांमार का बाशिंदा बदर आलम मौला को भी इस केस से ख़ारिज कर दिया गया।

एन आई ए के बमूजब ख़ालिद मुहम्मद जिस ने बालापूर पहाड़ी शरीफ़ में किराये का मकान हासिल किया था, में अपने क़ियाम के दौरान यहां पर सरकारी दस्तावेज़ात धोका दही और तलबीस शख़्सी के ज़रीये हासिल किए थे जिस के नतीजे में इस के ख़िलाफ़ एक नया मुक़द्दमा पहाड़ी शरीफ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ़ पी वेंकटेश्वर लो ने बताया कि ख़ालिद मुहम्मद के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज किए जाने पर उसे अनक़रीब मग़रिबी बंगाल से पी टी वारंट पर यहां लाया जाएगा और इस के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा चलाया जाएगा