बलदी चुनाव अंदरून चार हफ़्ते कराने हाइकोर्ट की हिदायत

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि रियासत के बलदयात और मुंसिपल कार्पोरेशंस के लिए अंदरून चार हफ़्ते चुनाव मुनाक़िद करने के इक़दामात को यक़ीनी बनाए।

चीफ जस्टिस जस्टिस कल्याण ज्योति सेनगुप्ता और जस्टिस पी वि सनजय कुमार पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच ने बलदी इदारों के लिए रियासत में चुनाव के इनइक़ाद में मोहलत की तौसीअ देने की दरख़ास्त को क़बूल करने से इनकार कर दिया।

हुकूमत ने अदालत से ख़ाहिश की थी कि रियासत की तक़सीम के तनाज़ुर में ग़ालिब हालात के पेशे नज़र मोहलत में तौसीअ दी जाये। बेंच ने निशानदेही की के ये मुआमला नया है जबकि फ़बरोरी 2012 में हुकूमत ने फ़ोर्म फ़ार गुड गवर्नैंस की दरख़ास्त पर अदालत को ये तीक़न दिया था कि 2011 मर्दुमशुमारी डाटा की इशाअत के अंदरून 4 माह बलदी इदारों के चुनाव मुनाक़िद करेगी।

बलदयात और मुंसिपल कार्पोरेशंस (मासवाए हैदराबाद) की मीआद 29 सितंबर 2009 को ख़त्म होगई थी और हुकूमत ने स्पेशल ऑफीसरस का तक़र्रुर किया था।