बलदी चुनाव कराने हाईकोर्ट की हिदायत

आंधरा प्रदेश हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि बलदयात और म़्यूनिसिपल कारपोरेशन के इंतेख़ाबात 2011 की मर्दुम शुमारी के आदाद-ओ-शुमार की इशाअत की तारीख से चार माह के अंदर मुनाक़िद करे । चीफ जस्टिस मदन बी लोकोर और जस्टिस पी वे संजय कुमार पर मुश्तमिल डे वीज़न बंच ने ये हिदायत फ़ोर्म फ़ार गुड गवर्नेंस की दरख़ास्त ख़ारिज करते हुए दी ।

दरख़ास्त गुज़ार ने इस्तिदा की थी कि बलदयात और म़्यूनिसिपल कारपोरेशन के लिए स्पेशल ऑफिसर्स के तक़र्रुर को गैरकानूनी क़रार दिया जाय । ऐडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी ने हुकूमत की तरफ़ से अदालत में हलफनामा पेश किया जिस में कहा गया कि 2011 की मर्दुम शुमारी (लोगो को गिन्ने का का काम) से मुताल्लिक़ आदाद-ओ-शुमार मार्च में शाय किए जाएंगे ।

मर्दुम शुमारी 2011 का अमल 31 मार्च तक मुकम्मल होगा और हुकूमत को दर्ज फ़हरिस्त अक़्वाम और क़बाइल के लिये वार्डस महफ़ूज़ करने और हलक़ों की नई हदबंदी करने के लिए 95 दिन दरकार होंगे ।