भारत में नाबालिगों के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा को मंजूरी दे दी है। इस एक्ट के अनुसार 12 साल तक के बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है।
मासूमों से रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग लंबे समय से उठ रही थी जिसके बाद आज सरकार ने इस एक्ट को मंजूरी प्रदान की है।
इस एक्ट में विशेषकर 16 एवं 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के मामलों में दोषियों के लिये सख्त सजा की अनुमति है। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने की बात इस अध्यादेश में कही गई है।