बलोचिस्तान के वज़ीर (मंत्री)टैक्सेशन अमीन इमरानी जाली डिग्री पर नाअहल (अयोग्य)क़रार दिए गए

बलोचिस्तान हाईकोर्ट ने सुबाई वज़ीर-ए-एक्साईज़ ऐंड टैक्सेशन बाबू अमीन इमरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पर नाअहल (अयोग्य)क़रार दे दिया जबकि जाली डिग्री के एक और केस में सुबाई वज़ीर-ए-मवासलात अली मदद जतक की अहलीयत के हवाले से फ़ैसला महफ़ूज़ कर लिया।

बल्लू हाईकोर्ट ने इलैक्शन कमीशन आफ़ पाकिस्तान को पी बी 29,नसीराबादटो की नशिस्त को ख़ाली क़रार दे कर ज़िमनी ( उप चुनाव)इंतिख़ाबात कराने की हिदायत की इस के इलावा हाईकोर्ट ने इलैक्शन कमीशन को बाबू अमीन इमरानी के ख़िलाफ़

इंतिख़ाबात में हिस्सा लेने के लिए जाली डिग्री इस्तिमाल करने पर एफ़ आई आर दर्ज करने समेत दीगर कार्रवाई की भी हिदायत की।