नई दिल्ली : एक और महिला ने मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह और निकाह हलाला प्रथा को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने रानी उर्फ शबनम की याचिका पर केंद्र एवं अन्य से जवाब मांगा है। याची महिला के पति ने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद उन्हें व उनके तीन छोटे बच्चों को उनके पिता के घर भेज दिया।
वरिष्ठ वकील शेखर नफाडे और अश्विनी कुमार उपाध्याय की दलील सुनने के बाद पीठ ने याचिका को पहले से दायर याचिकाओं में जोड़ने का आदेश दिया। पहले से दायर याचिकाओं पर पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ फैसला लेगी।
कुछ दिनों पहले ही मुस्लिमों में प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ था। शीर्ष अदालत ने प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।