नई दिल्ली। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने अनाथालय न्यास भ्रष्टाचार के मामले में बीएनपी की अध्यक्ष खालिदा जिया के खिलाफ मुकदमा चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने खालिदा की ओर से दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
खालिदा ने पिछले साल 10 मई को याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मामले की शुरुआत और जारी रखने के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।
कोर्ट ने कहा कि खालिदा जिया द्वारा दायर याचिका पर अपील करने के लिए छुट्टी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने उच्च न्यायालय के साथ आपराधिक कोड प्रक्रिया के तहत याचिका दायर नहीं की थी।
भ्रष्टाचार रोधक आयोग के वकील खुर्शीद आलम खान ने बताया कि रिट याचिकाएं किसी आपराधिक मामले के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में खालिदा के खिलाफ मुकदमा चलाने का कार्य ढाका के विशेष न्यायाधीशों के पास होगा। लेकिन, मामले में खालिदा जमानत पर रहेंगी।
गौरतलब है कि, 2 सितंबर 2007 को, एसीसी ने खालिदा के खिलाफ गेटको का मामला दर्ज किया था, इसमें उनके सबसे छोटे बेटे अराफात रहमान कोको, जमात-ए-इस्लामी अमीर मोतीउर रहमान निजामी और 10 अन्य भी शामिल थे।
जानकारी के अनुसार, ढाका और चटगांव में अंतर्देशीय डिपो में कंटेनर मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल एग्रो ट्रेड (प्राइवेट) कंपनी लिमिटेड (गेटको) को अनुबंध देने में भ्रष्टाचार का मामला था। इसमे राज्य के खजाने से 1,000 करोड़ से अधिक कथित तौर पर खर्च किया गया