बाटला हाउज़ एनकाउंटर शहज़ाद अहमद को सज़ा का आज फ़ैसला

2008 बाटला हाउज़ एनकाउंटर मुक़द्दमा में दिल्ली की अदालत आज सज़ा का फ़ैसला सुनाएगी।

इस मुक़द्दमा में मुश्तबा इंडियन मुजाहिदीन के रुकन शहज़ाद अहमद को पुलिस इन्सपेक्टर की हलाकत और दुसरे पुलिस ओहदेदारों पर हमले का मुजरिम क़रार दिया गया है।

एडीशनल सेशन जज राजिंदर कुमार शास्त्री ने 25 जुलाई को शहज़ाद अहमद को मुजरिम क़रार देने के बाद कहा था कि वो पीर को सज़ा का फ़ैसला सुनाईंगे।

शहज़ाद अहमद को मुख़्तलिफ़ जराइम क़तल और इक़दाम-ए-क़तल का मुजरिम क़रार दिया गया है जिस पर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत भी होसकती है।

अदालत ने कहा था कि वो हैड कांस्टेबल बलवंत सिंह और हैड कांस्टेबल रजबीरसिंह को हलाक करने की कोशिश का मुजरिम है।

इस के अलावा इन्सपेक्टर एमसी शर्मा को शहज़ाद ने फायरिंग के ज़रीये हलाक किया है। ये एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को जामिआनगर के इलाके बाटला हाउज़ के एक फ़्लैट में हुआ था।

इस से छः दिन पहले दिल्ली में सिलसिला वार बम धमाके हुए थे जिस में 26 अफ़राद हलाक और 133 ज़ख़मी होगए थे।