बाप अपनी बेटी की सहेली की इस्मत रेज़ि का मुजरिम

नई दिल्ली,28 जनवरी: (पी टी आई) फ़ासट ट्रैक अदालत ने एक शख़्स को अपनी बेटी की 15 साला सहेली की इस्मत रेज़ि का मुजरिम क़रार दिया और कहा कि मुतास्सिरा लड़की ने शिकायत दर्ज कराने में अगरचे ताख़ीर की है लेकिन सज़ा के मुआमले में उसे रुकावट नहीं होनी चाहीए। बसाऔक़ात इस्मतरेज़ि का शिकार लड़कीयों में नफ़सियाती और दीगर अवामिल शिकायत दर्ज कराने में रुकावट बनते हैं।

ऐडीशनल सैशन जज वीरेंद्र भट्ट ने कहा कि कभी हम ऐसी तवक़्क़ो नहीं कर सकते कि जिन्सी हमले का शिकार ख़ातून बीच रास्ते में रोना शुरू करदे या फिर वो फ़ौरी पुलिस स्टेशन पहुंच कर शिकायत दर्ज किराए जबकि ऐसे परेशानकुन हालात में वो तन्हा होती है और इस का कोई साथी नहीं होता। दिल्ली इजतिमाई इस्मतरेज़ि वाक़िये के बाद क़ायम करदा फ़ासट ट्रैक अदालत के जज ने कहा कि जिन्सी हमले की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ख़ातून में काफ़ी हौसला ज़रूरी होता है।

उमूमन उस नौईयत के वाक़ियात में कोई भी औरत नफ़सियाती और जज़बाती बोहरान का शिकार होजाती है। अदालत ने सूर्य प्रकाश को कमसिन लड़की की इस्मत रेज़ि का मुजरिम क़रार दिया जिस ने अपनी बेटी की सहेली के साथ ये घिनी हरकत की थी। जज ने इस वाक़िये की शिकायत दर्ज कराने में ताख़ीर की बिना मुक़द्दमा को बरतरफ़ करने से इंकार कर दिया।

मुतास्सिरा लड़की जो बारहवीं जमात पास है, भाईयों की जानिब से ज़बरदस्ती शादी तए करने पर फ़रार होकर दिल्ली में अपनी सहेली के पास पहूँची जहां सूर्य प्रकाश ने 12 अगस्त 2011को तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए उस की इस्मतरेज़ि की थी। उस वक़्त उस की सहेली अपने भाई से मुलाक़ात के लिए गई हुई थी। बादअज़ां उस शख़्स ने लड़की को दिल्ली रेलवे स्टेशन के क़रीब छोड़ दिया और फिर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल मुंतक़िल किया था।यहां क़ियाम के दौरान इस ने ओहदेदारों को तमाम तफ़सीलात बताई जिस के बाद सूर्य प्रकाश के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा दर्ज किया गया था।