बाबा रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी: दिग्विजय सिंह ने की अदालत में समर्पण, जमानत पर हुए रिहा

हाजीपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। श्री सिंह ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार की अदालत में समर्पण करने के बाद जमानत के लिये अर्जी दायर की। उस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें पांच हजार रुपये के मचलके पर जमानत दे दी।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह प्रदेश 18 के अनुसार अदालत के सूत्रों ने यहां बताया कि श्री सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ इंदौर के एक जनसभा में आपत्तिजनक बयान दिया था . उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने अदालत में याचिका दायर की थी. अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ संज्ञान लेने के बाद समन जारी किया और अदालत में हाज़िर होने पर 2 अगस्त 2016 को उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।

कांग्रेस महासचिव के अदालत में समर्पण करने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके इस बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह उनका राजनीतिक बयान था जिस पर वह आज भी कायम हैं।