बिजली फ्रेंचाइजी मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई पूरी

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में जुमा को बिजली फ्रेंचाइजी करार रद्द करने के रियासती हुकूमत की हिदायत को चैलेंज देनेवाली दरख्वास्त पर सुनवाई हुई।

सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने ख़्वाह के अबुरी राहत देने की दरख्वाश पर हुक्म महफूज रख लिया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। इससे पहले रियासती हुकूमत की तरफ से वकील राजेश शंकर ने अदालत को बताया कि हुकूमत के पास रियासत के मुफाद में फैसले लेने का हक़ है। हुकूमत ने मामले की तहक़ीक़ात करायी थी। टेंडर अमल दस्तूरुल अमल के कावईद हम अहंग नहीं था। इसमें मरकज़ी विजिलेन्स कमीशन के हिदायत पर अमल नहीं किया गया था। रियासत को भारी माली नुकसान हो रहा था।

टेंडर के बाद फी यूनिट बिजली दो रुपये से घटा कर 1.77 रुपये कर दी गयी है। वैसी सुरते हाल में हुकूमत को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होता। इसका अंदाज़ा होने के बाद हुकूमत ने ऊर्जा विकास निगम को खत लिख कर फ्रेंचाइजी करार रद्द करने के सिलसिले में फैसला लेने को कहा है।