बिहार की अदालत ने दिया कन्हैया के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म

मुंगेर : बिहार की एक अदालत ने दिल्ली वाक़े जवाहरलाल नेहरू यूनिवार्सिटी में मुल्क की मुखालिफत नारे लगाने के मामले में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के सदर कन्हैया कुमार और कुछ दीगर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म दिया है। मुुंगेर के चीफ अदालती मजिस्ट्रेट अंजना लाल ने वकील रविशंकर रॉय की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए कोतवाली को मामला दर्ज करने का हुक्म दिया।

दरख्वास्त गुज़ार के वकील शशि कुमार ने बताया कि कन्हैया के अलावा भाकपा लीडर डी राजा की बेटी अपराजिता, दिल्ली यूनिवार्सिटी के प्रोफेसर अली जावेद, जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जगदीश सिंह और जेएनयू के चार स्टूडेंट्स उमर खालिद, रुबीना, रेहाना और भट्टाचार्य को पक्षकार बनाया गया है और अदालत ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का हुक्म दिया है। भारतीय दंड संहिता की दफा 120 बी, 121 और 121 ए और कुछ दूसरी दफात के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी।
दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि कन्हैया और दीगर लोगों की तरफ से मुल्क के खिलाफ नारे लगाने की खबरों से कौमी ज़ज्बात को धक्का लगा है और लोगों की सोच में नफरत पैदा हुई है।