एक मुक़ामी अदालत ने आज पुलिस को हुक्म दिया कि दिल्ली में हुए इजतेमाई आबरूरेज़ि के मामले में तबसीरह करने के मामले में आसाराम को वह आगामी 21 अक्तूबर तक उसके सामने पेश करे। चीफ़ जस्टिस अदालती मजिस्ट्रेट एस पी सिंह ने वकील सुधीर ओझा की इस साल आठ जनवरी को दायर एक शिकायत दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया।
आसाराम ने कहा था कि मुतासिरा को आबरूरेज़ि कारों को भैया कह देना चाहिये था ताकि वह इजतेमाई आबरूरेज़ि से बच जाती। आसाराम फिलहाल एक नाबालिग का जिंसी इस्तेहसाल करने के एक मामले में राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद हैं।