हाईकोर्ट ने 30 जून 2017 को ही शहाबुद्दीन की सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। सीवान स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने 11 दिसंबर 2015 को तेजाब हत्या कांड के नाम से चर्चित अपहरण एवं हत्या के मामले में मो.शहाबुद्दीन के साथ-साथ राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई थी। घटना को लेकर मृतक की मां कलावती देवी ने 16 अगस्त 2004 को मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी।