बिहार- पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति अग्रिम जमानत याचिका खारिज, बढ़ी मुश्किल

बिहार के बेगूसराय जिला की अलग-अलग अदालतों ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा की अग्रिम जमानत की अर्जी को आज खारिज कर दिया.

मुजफ्फरपुर स्थित एक बालिका गृह में 34 लडकियों के साथ यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा गत 17 अगस्त को की गई छापेमारी के दौरान बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत अर्जुन टोला गांव स्थित मंजू वर्मा के पति के आवास से विभिन्न हथियारों के 50 कारतूस बरामद किए थे.

इस मामले को लेकर सीबीआई ने स्थानीय अदालत में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा एवं उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के विरूद्ध चेरिया बरियारपुर थाना में कांड संख्या 143 दर्ज कराया था.

पूर्व मंत्री की इस मामले में अग्रिम जमानत की याचिका को जिला जज दीवान अब्दुल अजीज ने तथा उनके पति की अग्रिम जमानत के आवेदन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) राजकिशोर राज ने खारिज कर दिया.

फोन सीडीआर में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के फोन पर मंजू वर्मा के पति के 17 बार बातचीच करने की बात सामने आने पर मंजू ने गत आठ अगस्त को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.