बिहार में शराब बनाने और बेचने वालों को स्टॉक निपटाने के लिए 31 जुलाई तक मोहलत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शराब बनाने और बेचने वालों को अपने स्टॉक को राज्य से बाहर ले जाने के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एके सीकरी की पीठ ने आज बिहार में शराबबंदी मामले पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पीठ ने कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन अलकोहलिक आवेदन पर यह आदेश दिया। परिसंघ के अनुरोध था कि बिहार में शराबबंदी करने की वजह से बड़े पैमाने पर वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश सरकार ने पिछले साल एक अप्रैल से राज्य में शराब की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी थी|

कॉन्फ़ेडरेशन ने अदालत से अनुरोध किया कि दो सौ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य शराब बिहार में है। उसने अदालत से शराब ऐसी राज्यों में ले जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया जहां शराब पर प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने परिसंघ अनुरोध स्वीकार करते हुए 31 जुलाई तक का समय दिया है।