बिहार: शराबबंदी के बाद आज से गुटखा व पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध

पटना: शराब पर पूर्ण प्रतिबंध के डेढ़ महीने बाद राज्य सरकार ने गुटखा व पान मसाला के उत्पादन, बिक्री, ढुलाई, प्रदर्शन व भंडारण पर भी एक साल तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. एक न्यूज़ पोर्टल के अनुसार शराबबंदी मामले में करीब दो हफ्ते तक चली लंबी बहस के बाद पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. साथ ही सभी पक्षों को आगामी बुधवार तक लिखित बहस दायर करने का निर्देश दिया. मामले पर सुनवाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसरी तथा न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने की.

जनहित के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्ध संरक्षा आयुक्त आरके महाजन ने यह आदेश जारी किया है. प्रतिबंध 21 मई से प्रभावी होगा. आदेश को लागू करने के लिए सभी अभिहित अधिकारी व खाद्ध संरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. साथ ही जिला प्रशासन को भी इस कार्य में सहायता के लिए अनुरोध किया गया है.

आपको बता दें कि लाइसेंसी व खाद्ध संरक्षा अधिकारी पूरे सूबे में गुटखा व पान मसाला पर रोक के लिए छापेमारी करेंगे. निरीक्षण व छापेमारी के दौरान दोषी पाए गए व्यक्तियों पर खाद्ध संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.