बिहार: शराब के प्रचार पर भी होगी कड़ी सज़ा

पटना: बिहार में लागू नए शराबबंदी कानून में शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग को लेकर विज्ञापन देने और उसे प्रकाशित करने पर भी कडी सजा का प्रावधान किया गया है।

नए शराबबंदी कानून की धारा 40 के तहत किसी भी तरह से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी शराब अथवा मादक द्रव्य के प्रयोग की याचना करने वाला कोई विज्ञापन देता है तो वह कम से कम तीन से पांच वर्ष के कारावास और दस लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। नए शराबबंदी कानून की धारा 44 के तहत अवैध शराब व्यापार में अवयस्क अथवा महिलाओं को नियोजित करने पर कम से कम दस वषरें के कारावास जिसे बढाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है तथा एक से दस लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है।

(भाषा)