बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सभी न्यायिक सेवाओं में 50 फीसदी आरक्षण लागू

बिहार में सभी न्यायिक सेवाओं में 50 फीसदीआरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला बिहार कैबिनेट में लिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए डॉ. धर्मेंद्र सिंह गंगवार, प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन ने कहा कि इस फैसले के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश और बिहार असैनिक सेवा के पद पर सीधी नियुक्ति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 प्रतिशतआरक्षण का प्रावधान किया गया है।

डॉ. धर्मेंद्र सिंह गंगवार ने यह भी जानकारी दी कि इन चारों श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और अस्थि विकलांग उम्मीदवारों के लिए 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक और फैसले में बिहार कैबिनेट ने भारतीय सेना में शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को मुआवजे के तौर पर 11 लाख रुपये की राशि देने का प्रस्ताव पास किया है।गौरतलब है कि पहले मुआवजे की राशि महज 5 लाख रुपये थी।