बिहार: सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच खाना बनाया तो जाना पड़ सकता है जेल

पटना: ग्रामीण इलाके में अगर सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच खाना बनाया और आग लगी तो इसके लिए मुजरिम को दो साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई अधिकारी इस हुक्म  का पालन करवाने में कोताही बरतेंगे तो उन्हें भी एक साल तक की सजा हो सकती है। राज्य में दिन बदिन हो रही अगलगी की घटनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि आगलगी से अब तक काफी नुकसान हो चूका है जिसमें 73 आदमी समेत 236 जानवर मरे हैं और 23 आदमी जख्मी हैं और 25 जानवर. वहीं इस मामले में 15, 909 घर जले और 11,575 एकड़ फसल जल गए छह करोड़ 90 लाख 12 हजार 35 रुपए
का नुकसान हुआ है जबकि सरकार ने 16 करोड़ 87 लाख रूपए का मुआवजा दिया है.

गांवों में अगलगी की घटना को रोकने के लिए विभाग ने तीन एडवाइजरी जारी की। उसमें सुबह 9 से पहले व शाम 6 बजे के बाद खाना बनाने को कहा गया है। इसी तरह पूजा-पाठ के लिए हवन सुबह 9 बजे के पहले करने व गेहूं काटने के बाद बचे डंठल को नहीं जलाने की अपील की गई है। विभाग ने साफ़ कहा है कि इस निर्देश का सख्ती से पालन हो। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हो तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक से लेकर दो साल तक की सजा या जुर्माना भी होगा।