बिहार : सैनिकों की शहादत पर 11 लाख रुपये की राशि पर मुहर

पटना : बिहार निवासी सैनिक और सेना के पदाधिकारी के शहीद होने पर अब राज्य सरकार उनके अश्रितों या परिजनों को 11 लाख रुपये अनुग्रह राशि देगी. यह निर्णय बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया. मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. उन्होंने कहा कि बैठक में बिहार राज्य के निवासी सैनिक और सेना के पदाधिकारी के शहीद होने पर अब राज्य सरकार उनके अश्रितों या परिजनों को 11 लाख रुपये अनुग्रह राशि देगी. पहले शहीद सैनिकों को पांच लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान था.

उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को 10 हेक्टेयर जमीन नि:शुल्क देने का निर्णय लिया है. इसके अलावा राज्य में हरित क्रांति से कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए 156-14 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न आरोपों में आरोपी चार अधिकारियों की सेवा बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है. मेहरोत्रा ने कहा कि बैठक में बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दरभंगा के तत्कालीन जिला जन संपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार की सेवा बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, जबकि बिहार वित्त सेवा के वाणिज्यकर पदाधिकारी अफसां अजीम और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी सुरेश कुमार की बर्खास्तगी पर बैठक में मुहर लगी.