बिहार स्टेट हाउसिंग फेडरेशन को तहलील करने का हुक्म मंसूख

पटना : पटना हाइकोर्ट ने बिहार स्टेट हाउसिंग फेडरेशन को तहलील करने के रियासती हुकूमत के हुक्म को मंसूख कर दिया है। जस्टिस ज्योति शरण के बेंच ने जुमा को यह हुक्म दिया। अदालत के हुक्म के बाद फेडरेशन के 54 मुलाज़िम की नौकरी बच गयी है। रियासती हुकूमत ने 2012 में फेडरेशन बंद करने का फैसला लिया था। हुकूमत के हुक्म में फेडरेशन की जायदाद की बिक्री कर मुलाज़िम के बकाये की अदायगी की बात कही गयी थी।

इस हुक्म के खिलाफ फेडरेशन कामगार यूनियन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि बिहार रियासत कॉपरेटिव फेडरेशन की तशकील जब बिहार और झारखंड एक था उस वक़्त किया गया था।

इसकी जायदाद झारखंड में भी है, इसलिए बिहार हुकूमत के काॅपरेटिव रजिस्ट्रार को इसे खत्म करने का हक़ नहीं है। अगर मरकज़ी हुकूमत इसे खत्म करने का इरादा रखती है, तो वह ऐसा कर सकती है। अदालत के इस फैसले से फेडरेशन के मुलाज़िम को राहत मिली है।