लखनऊ : राज्यपाल राम नाईक ने लखनऊ में शनिवार को इलेक्शन कमीशन की सलाह पर बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा से निर्वाचित बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है|
बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह पर विधायक रहने के बावजूद अपने फर्म पर सरकारी ठेके लेने के आरोप थे | 28 मई को बसपा विधायक की सदस्यता बहाल रखते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 15 जून से चुनाव आयोग दोबारा मामले की सुनवाई करे|
लोकायुक्त को भष्ट्राचार के मामले में जांच करने का अधिकार है अपने आदेश में हाईकोर्ट ने ये भी कहा था|लेकिन वो इस बात की सिफारिश नहीं कर सकता किसी विधायक की सदस्यता रद्द की जाए | क्योंकि सदस्यता रद्द करने के लिए खुद सुनवाई का आधिकार चुनाव आयोग को है.