बीफ पाबन्दी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया नोटिस

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने गोमांस रखने के मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि महज बीफ रखना अपराध नहीं हो सकता बशर्ते वह राज्य के बाहर ऐसी जगह से लाया गया हो जहां उस पर प्रतिबंध न हो।

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हाई कोर्ट ने बीफ प्रतिबंध पर फैसला देते हुए गोकशी पर प्रतिबंध जारी रखा था जबकि बीफ खाने और उसे अन्य राज्यों से लाकर महाराष्ट्र में बेचने की इजाजत दे दी थी। हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र एनीमल प्रिवेंशन (अमेंडमेंट) एक्ट के उन प्रावधानों को असंवैधानिक ठहरा दिया था जो बीफ रखने को अपराध बताता था।

हाई कोर्ट ने कहा था कि ये प्रावधान लोगों की निजता के अधिकार का हनन करता है। अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका पर बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे फैसले के उस अंश का विरोध करते हैं जिसमें कहा गया है कि बीफ रखने को अपराध बताने वाला कानून का प्रावधान असंवैधानिक है। दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।