बीफ फेस्टिवल की इजाज़त देने से हाईकोर्ट का इनकार

हैदराबाद 10 दिसंबर: हैदराबाद हाईकोर्ट ने उस्मानिया यूनीवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल मुनाक़िद करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी के वो बीफ फेस्टिवल रोकने के लिए सिटी सिविल कोर्ट की हिदायत पर सख़्ती से अमल आवरी करे।

वाज़िह रहे के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लीडर कडीम राजू ने हाईकोर्ट से रुजू होते हुए दरख़ास्त की थी के वो उस्मानिया यूनीवर्सिटी में बीफ फेस्टिवल के इनइक़ाद को रोकने के लिए रियासती हुकूमत को हिदायत दे।

हाईकोर्ट ने पुलिस को भी हिदायत दी के वो उस्मानिया यूनीवर्सिटी में ला ऐंड आर्डर की बरक़रारी को यक़ीनी बनाए। सिटी सिविल कोर्ट ने 20 दिसंबर तक उस्मानिया यूनीवर्सिटी में कोई फेस्टिवल ना मनाने की हिदायत दी है। डेमोक्रेटिक कल्चरल फ़ोरम की तरफ से 10 दिसंबर को बीफ फेस्टिवल मनाने का मन्सूबा बनाया गया था।