बीमा पॉलिसियों को आधार से जोड़ना अनिवार्य : बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली : आधार को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना अनिवार्य हो गया है। यह मनी लांड्रिंग रोधक दूसरा संशोधन नियम, 2017 के तहत बीमा कंपनियों से इस नियमों का अनुपालन करना होगा। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने कहा कि सभी जीवन बीमा और साधारण बीमा कंपनियों को सूचना भेज दी गयी है। अब उन्हें इस निर्देश का क्रियान्वयन बिना विलंब ही करना होगा।

गौरतलब है कि सरकार ने जून में नोटिफिकेशन जारी किया था कि बीमा सहित किसी भी वित्तीय सेवा का लाभ लेने के लिए आधार और पैन नंबर को जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पहले से चल रही बीमा पॉलिसी को भी आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। भारत में 24 जीवन बीमा कंपनियां और 33 जनरल बीमा कंपनियां ऑपरेशन में हैं।

इरडा के इस कदम पर आईसीआईसीआई लोम्‍बार्ड जनरल इंश्‍योरेंस के एमडी एवं सीईओ भार्गव दासगुप्‍ता ने कहा है कि वित्तीय सेवाओं के लिए एक एकीकृत मंच बनाने की दिशा में यह एक प्रगतिशील और तर्कसंगत कदम है. साथ ही यह सरकार के डिजिटाइजेशन के एजेंडे को भी प्रोत्‍साहित करता है.