बीवी की नाक काटने पर शख्स को एक साल की जेल

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बीवी की नाक काटने वाले शख्स को एक साल जेल की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि मुतास्सिरा के बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट से इस शख्स का जुर्म साबित होता है.

जिला एवं सेशन अदालत प्रदीप चड्ढा ने दिल्ली के साकिन महेश सिंह की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसने मजिस्ट्रेटी अदालत के हुक्म को चुनौती दी थी. मजिस्ट्रेटी अदालत ने उसे एक साल जेल की सजा सुनाई थी.

जज ने सिंह की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि इस मामले में मुतास्सिरा के अलावा किसी आज़ाद गवाह को पेश नहीं किया गया.

प्रासीक्यूटर के मुताबिक 15 मई, 2011 को सिंह ने नशे की हालत में अपनी बीवी को गलत अल्फाज़ कहा और जब बीवी ने उसे ऐसा करने के लिए मना किया तो उसने नाक काट दी.

मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे ताजीरात ए हिंद की दफा 326 के तहत मुजरिम करार दिया था. उस पर 1,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया था.