बीवी की ज़्यादा जिंसी ख्वाहिश की बुनियाद पर अदालत ने दिलाया शौहर को तलाक

अदालत ने एक शख्स को उसकी बीवी से तलाक की इज़ाज़त दे दी, जिसके बारे में शौहर ने कहा था कि वह बेहद गुस्सैल और तानाशाह किस्म की है और कभी सैर (Satisfied) न हो सकने वाली Sexual desire ज़ाहिर करती है |

फेमिली अदालत में चीफ जस्टिस लक्ष्मीराव ने हुक्म सुनाते हुए कहा, ‘‘मुद्दयी (बीवी के अदालत के सामने पेश न होने पर, दरखास्त्गुजार (शौहर ) की गवाही को चुनौती नहीं दी गई| इसलिए इस अदालत के पास उसकी गवाही को कुबूल करने के अलावा कोई आप्शन नहीं है और वह अपनी दरखास्त के मुताबिक तलाक का हक रखता है|’’

शौहर ने जनवरी में फेमिली कोर्ट से राबिता करते हुए कहा था कि उसकी बीवी ‘‘अड़ जाने वाली, गुस्सैल, जिद्दी और मनमानी करने वाली है’’ और वह बिना किसी वजह के झगड़े शुरू कर देती है|

इस शख्स ने अपनी दरखास्त में अदालत को बताया कि वह ‘‘जिंसी रव्वये (Sexual behavior) के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और कभी सैर (Satisfied) न हो सकने वाली खाहिश’’ जता रही थी और अप्रैल 2012 में उनकि शादी के बाद से खातून ने उसे परेशान किया है|

उसने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि खातून उसे दवाएं दिलाती थी और उसे शराब पीने के लिए भी मज़बूर करती थी|

शौहर ने इल्ज़ाम लगाया कि वह उसे Unnatural sex के लिए मजबूर करती थी और जब भी वह मना करता था तो वह उसे गालियां देती| इसकी वजह से उसे उसकी मांग के आगे झुकना पड़ता था| उसने अदालत को बताया कि वह तीन शिफ्टों में काम करता है और बेहद थक जाता है| इसके बावजूद वह उसकी ‘Sensuality’ की सैर (Satisfied) करने के लिए मज़बूर था|

अदालत को बताया गया कि खतौउन उसे यह भी धमकी देती थी कि यदि उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह उसके जज़्बातों को नजरअंदाज करते हुए दूसरे मर्द के पास चली जाएगी|

दरखास्त में कहा गया कि दिसंबर 2012 में शौहर को पेट में दर्द की शिकायत होने पर अस्पताल में शरीक कराया गया था और उस दौरान वह अपनी बहन के घर चली गई. वहां से वह दो हफ्ते बाद लौटी|

डॉक्टरों ने शौहर को कुछ दिनों के लिए जिस्मानी ताल्लुकात से दूर रहने के लिए कहा था लेकिन खातून अपनी Sexual desires जताती रही| और शौहर की सेहत गिरती चली गई|

दरखास्त में उसने यह भी कहा कि उसने अपनी बीवी से किसी Psychiatrist से सलाह लेने के लिए भी कहा लेकिन उसने इंकार कर दिया और उसे इस बात को उजागर न करने की धमकी भी दी|

दरखास्त में उसने कहा कि वह अब ज़ुल्म को और नहीं सह सकता| इससे उसकी ज़िंदगी को खतरा है| उसने कहा कि उसकी बीवी ने अपने ‘ज़ुल्माना बर्ताव’ के जरिए उसकी ज़िंदगी को खौफनाक बना दिया है| ‘सेक्स की भूख’ ने उसके साथ एक छत की नीचे रहना मुश्किल कर दिया है|

जस्टिस राव ने दरखास्त को कुबूल करते हुए इस शख्स का तलाक कुबूल कर लिया|