बीवी को ग़ुलाम बनाने पर सज़ा

एक हिंदूस्तानी शख़्स जिसे अपनी बीवी का जिन्सी तौर पर इस्तिहसाल (शोषण) करने और इस के साथ नारवा सुलूक करने के इलावा उसे एक ग़ुलाम की हैसियत से रखने का मुजरिम क़रार दिया गया है , वो अपने जराइम की पादाश (शंदर्भ ) में जेल तो नहीं जाएगा लेकिन उसे तीन साल के लिए बतौर सज़ा क़ानूनी निगरानी में रखा जाएगा और उसे ज़ाइद अज़ 200 घंटे की कम्यूनिटी सर्विस अंजाम देने का हुक्म दिया गया है।

34 साला विशाल जगोटा को 1000 अमेरीकी डालर का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा और उसे एक मुस्तक़िल (स्थाई) हुक्म नामाए तहफ़्फ़ुज़ के तहत हुक्म दिया गया है कि अपनी 25 साला बीवी से दूर रहे जो अमेरीका को विशाल के साथ दोनों ख़ानदानों की तरफ़ से तए शूदा शादी के बाद अमेरीका आई थी लेकिन उसे अपने ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से जिन्सी और जिस्मानी ज़्यादती सहनी पड़ी ।

रॉकलैंड काउंटी के जज विलियम नेल्सन ने विशाल को जेल ना भेजने का फैसला किया लेकिन उसे हुक्म दिया कि वो तीन साल अच्छे आदात-ओ-एतवार का मुज़ाहरा करे । विशाल की बीवी को अमेरीका आने के बाद 3 साल तक दीगर (दुसरे) अरकान ख़ानदान बिशमुल उस की सास और नंद ने ज़ालिमाना रवैय्या इख़तियार करते हुए तरह तरह से सताया , जिन के ख़िलाफ़ सज़ा का फैसला आइन्दा माह मुतवक़्क़े है ।