ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे में जिला सेशन अदालत ने बीवी के तईन ज़ालिम और मुजरिम शौहर अजीबो गरीब सजा सुनाई है। अदालत ने मुल्ज़िम शौहर को दरगाह में सफाई करने का हुक्म सुनाया है। साथ ही मुल्ज़िम को 14 दिन की कैद और 50 हजार रूपए का जुर्माना भरने की भी हिदायत दिया है।
एडिशनल सेशन जज मृदुल भाटिया ने मंगल के रोज़ मुल्ज़िम शौहर रिज़वान गनी नूरी को बीवी पर ज़ुल्म ढाने के इल्ज़ाम में मुजरिम ठहराते हुए कहा कि उसे ससुराल की जरूरतों को बाकायदा पूरा करना होगा। साथ ही एक घंटे तक नूरी बाबा दरगाह के अहाते की सफाई करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि उसे अगले चार महीनों के लिए दरगाह के पखवाडे में काम करना चाहिए।
इल्ज़ाम है कि शौहर अपनी बीवी को जिस्मानी और ज़हनी तौर से परेशान करता था, जिसकी वजह से बीवी ने खुदकुशी कर ली थी।
दोनो से कोई औलाद नही थी और शौहर के तानों से तंग आकर उसने एक बच्चा गोद लिया था। लेकिन, शौहर का ज़ुल्म नही थमा और उसे जिंदगी को ही अलविदा कह दिया।