मुंसिपल कॉर्पोरेशन इलाक़े में बेगैर लाइसेंस लिये गोश्त, मछली और मुरगा का कारोबार नहीं कर सकेंगे। हर दुकानदार को लाइसेंस लेना लाज़मी होगा। इस पर मुंसिपल कॉर्पोरेशन दस्तूरुल अमल बनाई है। 31 अगस्त को होनेवाली कॉर्पोरेशन बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लग जायेगी।
दो हजार रुपये लगेगा लाइसेंस फीस
दुकानदारों को लाइसेंस फीस के तौर पर फी साल 2000 रुपये देने होंगे। वहीं बीपीएल खानदान के लोगों से किसी क़िस्म का कोई लाइसेंस फीस नहीं लिया जायेगा। बीपीएल खानदानों से आनेवाले कारोबारियों को प्रोसेसिंग फीस के तौर पर महज 20 रुपये देने होंगे।
एक महीने में लेना होगा लाइसेंस
दस्तूरुल अमल लागू हो जाने के बाद पहले के दुकानदारों को 30 दिनों के अंदर लाइसेंस लेना होगा। अगर इस मुद्दत में लाइसेंस नहीं लेते हैं, तो लेट फाइन के तौर पर हर महीने तीन सौ रुपये देना होगा। तीन महीने के अंदर लेट फाइन के साथ भी लाइसेंस नहीं लिया, तो दुकान को हमेशा के लिए सील कर दी जायेगी और लाइसेंस देने के बारे में कोई गौर नहीं होगा।