बेटे की गवाही पर मां को हुई उम्र कैद

भोपाल, 29 जून: भोपाल की एक अदालत ने शौहर के कत्ल के मामले में बीवी और उसके आशिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बेरसिया में मेगीपुरा वार्ड में चार अगस्त 2012 को बनारसी बाई ने अपने आशिक मोनू सक्सेना के साथ मिलकर शौहर धर्मवीर सिंह मीणा का कत्ल कर दी थी। बाद में उसने यह बताया था कि नामलूम नकाबपोश लुटेरों ने उसके शौहर का कत्ल किया था ।

पुलिस ने जांच के बाद बनारसी बाई और उसके आशिक मोनू सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान बनारसी बाई के 12 साल के बेटे रवि ने अदालत को बताया कि वाकिया के दौरान उसने दरवाजे के छेद से अपनी मां और उसके आशिक को उसके वालिद का कत्ल करते हुए देखा था। दोनों ने उसके वालिद पर वार किए और रस्सी से गला भी घोंटा था।

भोपाल के Additional Sessions Judge वीके द्विवेदी ने अपने फैसले में बेटे की गवाही को सही मानते हुए बनारसी बाई और मोनू सक्सेना को उम्रकैद की सजा सुनाई।