नई दिल्ली
दिल्ली की अदालत ने साल 2008 में स्टेट बैंक आफ़ बीकानेर एंड जयपुर से 24 लाख रुपये लौटने के इल्ज़ाम में 5 अफ़राद को 7 साल की कैद बामुशक़क़्त की सज़ा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज राजेश कुमार गोयल ने 5 मुल्ज़िमीन मन्नान , बलेहंदर और पप्पू , अमित औसत प्रकाश को बैंक डकैती के इर्तिकाब पर ये सज़ा सुनाई।
जिन्होंने 17 नवंबर 2008 को बैंक खुलते ही ये वारदात अंजाम दी थी । क़बल अज़ीं अदालत ने बैंक स्टाफ़ की जानिब से मुल्ज़िमीन की शनाख़्त और ब्यानात रेकॉर्ड किए थे। ये वाक़िये बावरना रोड दिल्ली में वाक़्य बैंक में पेश आया था। अदालत ने मुल्ज़िमीन के इस इस्तिदलाल को मुस्तरद कर दिया कि उन्हें झूटे इल्ज़ामात में फंसाया गया है और ये वज़ाहत करने से क़ासिर रहे कि गवाहों ने डकैती केस में इन्ही लोगों की निशानदेही क्यों की है।
दिल्ली पुलिस ने मुल्ज़िमीन को दूसरे केसों में गिरफ़्तार किया था। पूछताछ के दौरान बैंक डकैती का इन्किशाफ़ किया।