केरल की प्रतिबंधित बैल दौड़ ‘कालपूतु’ को कल ‘एडाप्पल ज़िले’ में आयोजित होने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया।
पुलिस ने कहा वे दोपहर के समय मौके पर पहुंचे और ‘कालापुट्टु फैसिलिटेशन समिति ‘ को जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया ‘स्टॉप मेमो’ देकर वहां आयोजित कार्यक्रम को रोक दिया ।
उन्होंने कहा की दौड़ आयोजित करने की अनुमति देने वाले जमीन के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज लिया गया है।
सितंबर 2015 में केरल उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की एक खंडपीठ ने फैसला दिया की “कालापुट्टु” को “जल्लीकट्टू” के समान समझा जाना चाहिए ।
न्यायलय ने यह भी कहा कि “कलापुट्टु” सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के दायरे में आता है।