बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपमुक्त हुए लोगों को भेजा नोटिस

मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने 2006 मालेगांव बम विस्फोट मामले में इस साल आरोपमुक्त हुए आठ लोगों को नोटिस जारी करके उनके आरोपमुक्त होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा है।

राज्य सरकार ने सभी आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करने वाले सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

अप्रैल में सत्र अदालत ने इन लोगों को आतंक के सभी आरोपों से आरोपमुक्त किया था क्योंकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा था कि यह विस्फोट एक हिन्दू चरमपंथी समूह का काम है।

राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय से यह आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

अपनी अपील में राज्य सरकार ने कहा है कि सत्र अदालत का निर्णय अवैध और अन्यायपूर्ण था, और साथ ही यह रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के भी खिलाफ था।

राज्य सरकार ने कहा कि सत्र न्यायाल का यह निष्कर्ष की कोई मुसलमान मस्जिद में विस्फोट नहीं कर सकता बिलकुल गलत है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

न्यायमूर्ति आरवी मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फानसाल्कर जोशी की पीठ ने आठ लोगों को नोटिस जारी किये हैं और चार हफ्तों में अपने जवाब देने को कहा।