ब्रह्मणों पर रिमार्कस के सी आर के ख़िलाफ़ सुमन जारी

मछलीपटनम की एक मुक़ामी अदालत ने ब्रह्मणों के ख़िलाफ़ मुबय्यना तौर पर काबुल एतेराज़ रिमार्कस किए जाने पर तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर के चन्द्रशेखर राव‌ के नाम आज सुमन जारी किए हैं।

कृष्णा के दूसरे एडीशनल जोडीशील फ़रस्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अदालत ने चन्द्रशेखर राव‌ को हिदायत की हैके वो इस ज़िमन में 12 जुलाई को अदालत में हाज़िर हूँ।

ब्रहमना यूजना संगम ( बी वाई एस ) की मुक़ामी यूनिट की तरफ से दायर करदा शिकायत पर अदालत ने ये हिदायत जारी की है। वे वाई एस मछलीपटनम के सेक्रेटरी वि फ़ानी कुमार ने अप्रैल 2011के दौरान चन्द्रशेखर राव‌ के ख़िलाफ़ उनके मुबय्यना रिमार्कस पर ये शिकायत दर्ज की थी। राव‌ ने मुबय्यना तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ब्रह्मणों का उनके तर्ज़ हयात और रसूमात की निसबत से तक़ाबुल किया था।

वि वाई एस ने इल्ज़ाम लाग‌या कि टी आर एस सरबराह के रिमार्कस दरअसल ब्रह्मणों को मुनक़सिम करने और इस बिरादरी के अरकान की तौहीन करने के मक़सद पर मबनी थे।