भड़काऊ तक़रीर मामले में गिरिराज को हाइ कोर्ट से राहत, वारंट मंसूख

बिहार के साबिक़ वज़ीर और सीनियर भाजपा लीडर गिरिराज सिंह को भड़काऊ तक़रीर मामले में आज झारखंड हाइ कोर्ट ने बडी राहत देते हुए बोकारो की एक अदालत की तरफ से 23 अप्रैल को उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को मंसूख कर दिया।

झारखंड हाइ कोर्ट के जस्टिस आर आर प्रसाद की पीठ ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो की एक अदालत की तरफ से 23 अप्रैल को जारी गैरजमानती वारंट मंसूख कर दिया। इस मामले में उनकी हाइ कोर्ट में दाखिल पेशगी जमानत की दरख्वात पर अभी सुनवाई की तारीख मुकर्रर नहीं हुई है।

18 अप्रैल को देवघर में भाजपा उम्मीदवार के हक़ में मुहिम के दौरान सिंह ने मुबइना तौर पर कहा था कि जो लोग मोदी को नहीं चाहते हैं उनका मुकाम पाकिस्तान में है। इसके बाद उनके खिलाफ पटना, देवघर और बोकारो की अदालतों से वारंट जारी हुए थे। जहां पटना से उन्हें पेशगी जमानत मिल चुकी है वहीं देवघर में उनकी गिरफ्तारी पर तीन मई तक रोक लगी हुई है और उसी दिन इस मामले पर आगे की सुनवाई है। लेकिन बोकारो की अदालत ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें न तो पेशगी जमानत दी थी और न ही उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट मंसूख किया था।