भारत में मार्शल लॉ नहीं, सरकार के प्रति जवाबदेह है सेना: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली।  सेना की जवाबदेही सरकार को बनती है, अगर ऐसा नहीं है तो देश में मार्शल लॉ यानी सेना का कानून माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। दरअसल,एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि सेना की जवाबदेही राष्ट्रपति को बनती है, सरकार सेना का राजनीतिक लाभ ले रही है।

याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि रक्षा मंत्री सहित केंद्रीय मंत्री भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय ले रहे हैं जिसका श्रेय वे नहीं ले सकते, क्योंकि संविधान के मुताबिक सेना का चीफ राष्ट्रपति होते हैं।

शर्मा ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी जिन्होंने इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास किया और सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का श्रेय लिया। इस पर बेंच ने कहा इसमें निजी हित क्या है? सेना सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो देश में मार्शल लॉ लग जायेगी।अदालत ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और इसलिए खारिज की जाती है।

पिछले कई दिनों से सरकार पर सेना की कार्यवाही का राजनीतिक फायदा उठाने आरोप लगता आ रहा है।सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह सवाल उठने लगा कि सेना की जवाबदेही केंद्र सरकार को बनती है, या नहीं?

रक्षा मंत्री मनोहर परिकर पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठीं। परिकर ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे आरएसएस की शिक्षा को श्रेय दिया था। जिसके बाद से वह तमाम विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए।