भोपाल आर्चबिशप के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा की हिदायत

भोपाल 16 फरव‌री (पी टी आई) मुक़ामी अदालत ने भोपाल के आर्चबिशप और दीगर दो के ख़िलाफ़ मुक़द्दमात दर्ज करने का हुक्म दिया है. जिन पर मुबय्यना तौर पर एक पादरी और मुक़ामी चर्च के साबिक़ तर्जुमान को अदवियात के ज़रीये ज़हनी तौर पर माज़ूर बनाने की साज़िश का इल्ज़ाम है।

जूडीशल मजिस्ट्रेट फ़रस्ट क्लास आलोक मिश्रा ने आर्चबिशप फादर लियो कोरनीलीव और दीगर 2 के ख़िलाफ़ मुक़द्दमात दर्ज करने की हिदायत दी. उन्होंने सब को एक मार्च को अदालत में हाज़िर होने का हुक्म दिया। फादर कोरनीलीव ने अगरचे पी टी आई को बताया कि चर्च के साबिक़ अवामी रिश्ता अफ़्सर लुतफ़ मुतुंगल के लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं।

उन्होंने कहा कि मुतुंगल सिर्फ़ इस लिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर बे क़ाईदगियों की शिकायात के बाद पी आर और ओहदे से हटादिया गया था और मुतुंगल किसी पादरी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुतुंगल ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम किया कि आर्चबिशप ने दीगर दो के साथ उन्हें ख़त्म करने की साज़िश की और ये साज़िश उस वक़्त तैय्यार की गई जब उन्होंने आर्च डीवसीस आफ़ भोपाल सोसाइटी में माली बे क़ाईदगियों मसला उठाया था।

मुतुंगल ने दावे किया कि उन्होंने एक माहिर-ए-नफ़सीयत से अदवियात हासिल की और इस के ज़रीये उन्हें बेहोश करने की कोशिश की गई।