मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिमी कार्यकर्ताओं के तथाकथित एनकाउंटर मामले की स्वतन्त्र जांच की मांग को लेकर दर्ज़ की गयी याचिका को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा सिमी एनकाउंटर मामले की जांच में दख्ल देने से यह कह कर इनकार कर दिया गया की इस मामले की जांच पहले ही जानी माने पैनल द्वारा की जा रही है।
तथाकथित एनकाउंटर में मारे गए आठ सिमी कार्यकर्ताओं में से एक अब्दुल मजीद के भाई अब्दुल रशीद ने स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर की गयी याचिका में अब्दुल ने लिखा था की वो चाहता है की हाई कोर्ट जांच करने वाले लोगो को सभी सुबूतो को सील बन्द रखने का आदेश दे और सिर्फ जांच कमिश्नर और अर्ज़ीदार के सामने ही खोलने का आदेश दे।
अब्दुल ने 13 दिसंबर 2016 को भोपाल के गंगा रेलवे स्टेशन द्वारा सिमी एनकाउंटर केस में उसकी शिकायत पर कोई भी कार्यवाही करने से मना करने के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने किया सिमी एनकाउंटर मामले की जांच में दख्ल देने से इंकार।