रियासती हुकूमत ने विधान परिषद में वाजेह किया है कि मंदिर, स्कूल, श्मशान घाट और दलित बस्तियों के करीब शराब बेचने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। पाबंदी शहरी इलाक़े में 50 मीटर और देही इलाकों में 100 मीटर के दायरे में शराब पीने पर है। ऐसे मुकाम के करीब शराब की फरोख्त तो हो सकती है, लेकिन वहां शराब पीने की इजाजत नहीं है।
मसनुआत और शराब मानाअत महकमा के इंचार्ज वज़ीर अवधेश प्रसाद कुशवाहा जुमेरात को विधान परिषद में भाजपा रुक्न सत्येंद्र नारायण सिंह कुशवाहा के सवाल का जवाब दे रहे थे। इंचार्ज वज़ीर ने कहा कि दारुल हुकूमत में किसी भी मुकाम पर पैदावारी एक्ट की खिलाफवरजी कर शराब दुकान को लाइसेंस इशू नहीं किया गया है। शराब की फरोख्त के लिए हुकूमत ने दो क़िस्म की शराब दुकानों का इंतेजाम किया है। ऑफ दुकानों में सिर्फ शराब की फरोख्त की जा सकती है। वहां बैठ कर शराब पीने की इजाजत नहीं है, जबकि ऑन शराब की दुकानों में फरोख्त से साथ वहां बैठ कर शराब पीने की इजाजत होती है।