मंदिर-मस्जिद के लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमी करने के लिए बांबे हाईकोर्ट में जनहित याचिका

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में लाउडस्पीकर की तेज आवाज को कम करने और निर्धारित समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध की मांग की गई है. इस याचिका में पूजा स्थलों में तेज आवाज में स्पीकर के उपयोग पर भी प्रतिबंध पर जोर दिया गया ताकि सुबह लोगों की नींद खराब न हो, इस मामले से फज़र की अज़ान पर असर हो सकता है. पुलिस विभाग में इस जनहित याचिका के कारण बेचैनी फैल गई है.संभव है कि इस याचिका के बाद पुलिस ने तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और तय समय से पहले या बाद में भी इसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला क्या है.

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प्रदेश 18 के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट में लाउडस्पीकर के भारी और तेज आवाज में इस्तेमाल करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पीआईएल नंबर 10/173 और 20/15 डॉक्टर महेश बीडीकर और भावेश पैंडीनिकर ने दायर की है और इसमें महाराष्ट्र सरकार पुलिस डिपार्टमेंट को पार्टी बनाया है, और यह कहा गया है कि प्रतिबंध और निश्चित समय के बावजूद लाउडस्पीकर का बेजा इस्तेमाल किया जाता है और इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इसलिए पुलिस को सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि कड़ी कार्रवाई करे. बताया जाता है कि जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि शहर में लाउडस्पीकर का बेजा इस्तेमाल पूजा स्थलों के साथ शादी विवाह, जन्मदिन और अन्य खुशी के मौकों पर किया जाता है और निर्धारित समय के बाद देर रात तक इस्तेमाल होता है. इस याचिका में यह भी कहा गया है कि आंकड़ों के अनुसार दक्षिण मध्य मुंबई के तीन पुलिस थानों एंटाब हिल, वडाला और वडाला टीटी क्षेत्र में रात दिन लाउडस्पीकर बिना अनुमति उपयोग कर रहे हैं और उनके संगठनों और संस्थाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है.
जनहित याचिका के कारण पुलिस थानों और केवल इन तीन पुलिस स्टेशनों में पूजा स्थलों और संगठनों के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है ताकि नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के साथ ही उन्हें सचेत भी किया जा सके कि लाउडस्पीकर का दुरुपयोग न करें और इसके लिए अब पुलिस स्टेशन से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और वह भी छह महीने के लिए और फिर यह नवीनीकृत कराना होगा.