मकर संक्रांति पर नहीं उड़ेंगी कांच वाले मांझा की पतंग: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से कांच से बनाए हुए मांझे पर लगाया पाबंदी जारी रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और पीसी पंत की बेंच ने कहा कि दरख़ास्त गुज़ार जो कि गुजरात से वाबस्ता व्यापारियों का एक ग्रुप है मुनासिब राहत हासिल करने के लिए एनजीटी से रुजू हो सकते हैं।

मांझा बनाने और बेचने वाले व्यापारियों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है क्योंकि ग्रीन ट्रब्यूनल ने कांच और मैटल चढ़े मांझे पर गत 14 दिसंबर को अंतरिम रोक लगा दी थी।सुप्रीमकोर्ट बंच ने कहा कि चूँकि ये मांझा कांच के रेज़ों से तैयार किया जाता है। इस से जानवरों परिंदों को ख़तरा लाहक़ हो सकता हैं।